50 करोड़ रुपये के फर्जी लोन घोटाले में बिल्डर जोड़ी से 1.85 करोड़ रुपये ठगे गए; विनोबा भावे नगर पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज कीं
50 करोड़ रुपये के फर्जी लोन घोटाले में बिल्डर जोड़ी से 1.85 करोड़ रुपये ठगे गए; विनोबा भावे नगर पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज कीं………….

मुंबई: वित्तीय धोखाधड़ी के एक चौंकाने वाले मामले में, दो निर्माण व्यवसायियों को उनके व्यवसाय के लिए 50 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था करने के बहाने धोखेबाजों द्वारा कुल 1.85 करोड़ रुपये की ठगी का शिकार होना पड़ा। विनोबा भावे नगर पुलिस ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं और मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी है।
पहले मामले में, बदलापुर पूर्व के शिरगाँव यादवनगर निवासी, 44 वर्षीय अधिवक्ता प्रसाद गुरुनाथ शेल्के ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके और उनके बहनोई अविनाश भोईर के साथ 1.37 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
शेल्के के बयान के अनुसार, 2023 में, भोईर अपने निर्माण व्यवसाय का विस्तार करने के लिए एक बड़े ऋण की तलाश में थे। शेल्के ने अपने दोस्त अतुल भोपी से संपर्क किया, जिसने उन्हें एस.के.के. बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मालिक खालिद खान से मिलवाया। खान ने दावा किया कि वह बिना किसी तत्काल संपार्श्विक के, केवल पोस्ट-डेटेड चेक द्वारा सुरक्षित ऋण की व्यवस्था कर सकता है। विनोबा भावे नगर पुलिस ने इन घटनाओं के संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316 (2), 318 (4) और 3 (5) के तहत दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं और वर्तमान में दोनों मामलों की जांच कर रही है।
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