जमानत के लिए जमानती पेश करने में असमर्थता के कारण 7 साल की जेल की सजा काट रहे आरोपी को विशेष अदालत ने अस्थायी रिहाई दी
जमानत के लिए जमानती पेश करने में असमर्थता के कारण 7 साल की जेल की सजा काट रहे आरोपी को विशेष अदालत ने अस्थायी रिहाई दी……..

मुंबई: मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत ने एक दुर्लभ मामले में एक व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया है, जिसे सात साल पहले जमानत मिल चुकी थी, लेकिन वह अब तक जेल में ही था।
अदालत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी आर्थिक रूप से जमानत राशि देने में असमर्थ होने के कारण ही रिहा नहीं हो सका, उसे निजी मुचलके पर रिहा कर दिया।
22 वर्षीय आरोपी को निजी मुचलके पर अस्थायी रूप से रिहा किया गया है। आरोपी ने जमानत राशि न दे पाने के कारण सात साल से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिताया है, जबकि उसे 2019 में ही योग्यता के आधार पर जमानत मिल चुकी थी। विशेष न्यायाधीश वी. एम. सुंदले ने ललित सावन बदाई द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया। बदाई को 2019 में 15 ग्राम मेफेड्रोन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके चलते उन पर मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी), 22 और 29 के तहत आरोप लगाए गए थे।
अदालत ने गौर किया कि बदाई को 2 मई, 2019 को जमानत मिल गई थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे जमानतदार उपलब्ध नहीं करा सके और जमानत राशि का भुगतान नहीं कर पाए, इसलिए वे जेल में ही रहे।
उनकी रिहाई में असमर्थता को देखते हुए, कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठन ‘दर्द से हमदर्द तक’ के अधिवक्ता श्रीराम चिंदारकर ने अदालत में याचिका दायर कर उनकी रिहाई की मांग की। जुलाई 2025 में अदालत द्वारा जमानत राशि घटाकर ₹20,000 कर दिए जाने के बावजूद, वे इसे जमा नहीं कर पाए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सात साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा।
23 दिसंबर, 2025 के अपने आदेश में न्यायालय ने पाया कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद अभियोजन पक्ष मुकदमे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में विफल रहा, और इस देरी के लिए अभियुक्त जिम्मेदार नहीं थे।
न्यायाधीश ने कहा कि केवल आर्थिक अक्षमता के कारण आवेदक को हिरासत में रखना अन्यायपूर्ण, अनुपातहीन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। सीमित राहत देते हुए न्यायालय ने बदाई को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर आठ सप्ताह की अवधि के लिए रिहा करने का निर्देश दिया। इस अवधि के भीतर, उन्हें मूल जमानत शर्तों का पालन करना होगा और पहले के आदेशानुसार एक सक्षम ज़मानतदार प्रस्तुत करना होगा।
न्यायालय ने उन पर सत्यापित पहचान और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त भी लगाई और चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि के भीतर ज़मानतदार प्रस्तुत करने में विफल रहने पर जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी और उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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