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कल्याण सत्र न्यायालय ने 26 महीने बाद डेटोनेटर रखने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी; अदालत ने मुकदमे में कोई प्रगति न होने का हवाला दिया

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कल्याण सत्र न्यायालय ने 26 महीने बाद डेटोनेटर रखने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी; अदालत ने मुकदमे में कोई प्रगति न होने का हवाला दिया

ठाणे: कल्याण सत्र न्यायालय ने कथित तौर पर विस्फोटक सामग्री रखने के मामले में आरोपी 26 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी है। न्यायालय ने लंबी कैद, मुकदमे में धीमी प्रगति और जांच एजेंसी की प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए जमानत दी।

कल्याण सत्र न्यायालय ने यह आदेश ऋषिकेश देवीदास निकुंभ की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया, जिसे कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज एक कथित मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 21 फरवरी, 2024 का है, जब एक रेलवे अधिकारी के पास एक परित्यक्त कैंटीन भवन के पास एक पेड़ के नीचे कथित तौर पर 54 विस्फोटक सामग्री से भरा एक बैग मिला था। शिकायत के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 286 और 336 के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान, निकुंभ और अन्य कथित तौर पर इस मामले में संलिप्त पाए गए। जमानत मांगते हुए बचाव पक्ष ने अपने बचाव में दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह 23 फरवरी, 2024 से हिरासत में है - यानी 26 महीने से अधिक समय से। यह भी बताया गया कि जिला मजिस्ट्रेट से अनिवार्य मंजूरी प्राप्त किए बिना आरोपपत्र दाखिल किया गया था, जिससे यह कानूनी रूप से दोषपूर्ण हो गया।

अभियोजन पक्ष ने इस दलील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी ने कथित तौर पर सक्रिय भूमिका निभाई थी और विस्फोटकों की मौजूदगी से जान-माल को गंभीर खतरा था। उसने यह भी तर्क दिया कि मंजूरी का मुद्दा मुकदमे से पहले सुलझाया जा सकता है और चेतावनी दी कि यदि आरोपी को रिहा किया गया तो वह फरार हो सकता है या दोबारा अपराध कर सकता है।

हालांकि, अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों में दम पाया। अदालत ने गौर किया कि जांच अधिकारी ने आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना आरोपपत्र दाखिल करने की बात स्वीकार की थी और कहा कि "कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं हो सकती।" अदालत ने यह भी बताया कि अक्टूबर 2025 में आरोप तय होने के बावजूद अब तक एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।

“आवेदक 26 महीने से अधिक समय से जेल में है। मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। जमानत नामंजूर करने से अभियोजन पक्ष के मामले को कोई बल नहीं मिलेगा,” अदालत ने टिप्पणी की।

तदनुसार, अदालत ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

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