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कोलाबा में आधार कार्ड, डिग्री प्रमाण पत्र और पुलिस सत्यापन दस्तावेजों में हेराफेरी करने के आरोप में 21 वर्षीय साइबर कैफे संचालक गिरफ्तार

• Sun Dec 21 2025 FAC News Desk

कोलाबा में आधार कार्ड, डिग्री प्रमाण पत्र और पुलिस सत्यापन दस्तावेजों में हेराफेरी करने के आरोप में 21 वर्षीय साइबर कैफे संचालक गिरफ्तार………..

मुंबई: कोलाबा पुलिस ने 21 वर्षीय साइबर कैफे संचालक को जन्म प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक मुहरों सहित कई सरकारी और निजी दस्तावेजों की कथित रूप से जालसाजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

यह मामला तब सामने आया जब हसीना सफिकुल खातून ने चरित्र सत्यापन के लिए कोलाबा पुलिस स्टेशन में दस्तावेज जमा किए। जांच के दौरान, पुलिस ने उनके जन्म प्रमाण पत्र पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन किया, जिसका परिणाम नकारात्मक आया (“यह साइट नहीं पहुंच सकती”), जिससे संदेह पैदा हुआ। आगे की जांच में उसके आधार कार्ड के फॉन्ट में गड़बड़ी पाई गई। उसके राशन कार्ड की फोटोकॉपी पर परिवार के मुखिया का नाम “अलीशा खातून” लिखा था और कमरा नंबर “236” काली स्याही से अलग लिखावट में लिखा गया था।

पुलिस ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी उसके कक्षा 12वीं के बोर्ड प्रमाण पत्र की भी जांच की और पाया कि उस पर उसकी वर्तमान आधार फोटो लगी हुई थी।

प्रमाण पत्र पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली (“आपकी खोज में कोई दस्तावेज़ मेल नहीं खाया”)। मूल दस्तावेज़ दिखाने के लिए कहने पर खातून कोई दस्तावेज़ नहीं दे पाई।

पूछताछ करने पर खातून ने पुलिस को बताया कि ये दस्तावेज़ कफ परेड स्थित गणेश मूर्ति नगर के साइबर कैफे “साहा कम्युनिकेशन” में तैयार किए गए थे। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोलाबा पुलिस की साइबर टीम ने छापा मारा और कैफे संचालक सुजीतकुमार श्याम ठाकुर (21) को हिरासत में ले लिया।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने पाया कि ठाकुर कैफे में रखे कंप्यूटरों पर विभिन्न संपादन उपकरणों और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके फर्जी दस्तावेज़ बना रहा था। एक हार्ड ड्राइव जब्त कर विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विभाग को भेज दी गई है। जांच में पता चला है कि ठाकुर ने कम से कम सात अन्य व्यक्तियों के लिए भी जाली दस्तावेज तैयार किए थे। ठाकुर को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है। कोलाबा पुलिस स्टेशन में अपराध रजिस्टर संख्या 250/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 336, 336(2), 336(3), 318(4) और 319(2) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66, 66ए और 66डी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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