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मुंबई कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर शमिता यादव को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ कथित तौर पर मानहानि करने वाला कंटेंट पोस्ट करने से रोका

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मुंबई कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर शमिता यादव को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ कथित तौर पर मानहानि करने वाला कंटेंट पोस्ट करने से रोका

मुंबई: डिंडोशी की सिटी सिविल कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शमिता यादव से कहा है कि वे ऐसा कोई भी कंटेंट पब्लिश या शेयर न करें जिससे एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति, बिज़नेसमैन राज कुंद्रा की बदनामी हो।

मानहानि के मामले में इस कपल को और राहत देते हुए, कोर्ट ने उन्हें यह भी निर्देश दिया है कि वे अगले आदेश तक ऐसा मौजूदा कंटेंट हटा दें।

शिल्पा और उनके पति राज ने फरवरी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कपल के बारे में की गई अलग-अलग टिप्पणियों और पोस्ट को लेकर यादव के खिलाफ सिटी सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, कपल ने यादव के खिलाफ अंतरिम रोक (interim injunction) की मांग करते हुए एक 'नोटिस ऑफ़ मोशन' भी दायर किया था। दंपति के वकील प्रदीप गांधी ने दलील दी कि यादव ने अपनी विभिन्न पोस्टों में दंपति को अपराधी के रूप में चित्रित किया है। दावा किया गया कि यादव ने दंपति के खिलाफ गंभीर गैरकानूनी कृत्य किए हैं और उनके खिलाफ मानहानिकारक पोस्ट प्रसारित करके दुर्भावनापूर्ण और गलत कार्य किए हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंची है।

आवेदन की याचिका में की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए, दिंडोशी सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एम. बुक्के ने यादव और उनके प्रतिनिधियों या एजेंटों को दंपति के खिलाफ किसी भी प्रकार की मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया।

अदालत ने उन्हें अगले आदेश तक अपने सोशल मीडिया खातों पर पहले से प्रकाशित सामग्री को हटाने का भी निर्देश दिया।

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