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मुंबई फायर ब्रिगेड 22-28 दिसंबर तक होटलों, पब और मॉल का निरीक्षण करेगी; उल्लंघन करने वालों पर अग्नि सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी.

• Wed Dec 10 2025 FAC News Desk

मुंबई फायर ब्रिगेड 22-28 दिसंबर तक होटलों, पब और मॉल का निरीक्षण करेगी; उल्लंघन करने वालों पर अग्नि सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी…………

मुंबई: गोवा रेस्टोरेंट-पब अग्निकांड की घटना के मद्देनजर, मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी) ने 22 से 28 दिसंबर तक एक विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसमें होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और आवासीय परिसर शामिल हैं।

एमएफबी ने चेतावनी दी है कि इस अभियान के दौरान निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान पर महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9 दिसंबर की रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे शहर के होटल और पब अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, अनधिकृत बेसमेंट गतिविधियाँ चलाते हैं और भीड़-प्रबंधन नियमों की अनदेखी करते हैं। मंगलवार को, एमएफबी ने घोषणा की कि वह रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, पार्टी हॉल, जिम, मॉल और अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों का निरीक्षण करेगा। इसके अलावा, शहर के विभिन्न समुद्र तटों पर लाइफगार्ड, नावें और बचाव उपकरण तैनात किए जाएँगे।

 

मुख्य अग्निशमन अधिकारी रवींद्र अंबुलगेकर ने कहा, “आग की घटनाओं को रोकने या आग लगने की स्थिति में तुरंत नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, भवन और प्रतिष्ठान मालिकों का कर्तव्य है कि वे अधिनियम की धारा 3(1) के तहत अग्नि-निवारण और जीवन-सुरक्षा उपायों को लागू करें।”

अतिरिक्त नगर आयुक्त (एमएफबी के प्रभारी) अश्विनी जोशी ने कहा, “एमएफबी शहर में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए उन्नत मशीनरी, सामग्री और उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित है।”

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि व्यापक जन जागरूकता ऐसी त्रासदियों को रोकने में मदद कर सकती है, और अग्निशमन विभाग आग की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार काम कर रहा है।

पिछले साल, एमएफबी ने एक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें इमारतों, होटलों और मॉल सहित 731 भीड़-भाड़ वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया था। अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने पर बारह प्रतिष्ठानों को दंडित किया गया। एमएफबी ने बताया कि इन स्थानों पर आग से संबंधित कोई घटना नहीं घटी।

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