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मुंबई सेशंस कोर्ट ने ₹3.94 करोड़ के SEBI कंप्यूटर पार्ट्स चोरी मामले में 5 आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी

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मुंबई सेशंस कोर्ट ने ₹3.94 करोड़ के SEBI कंप्यूटर पार्ट्स चोरी मामले में 5 आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी

मुंबई: एक सेशंस कोर्ट ने कंप्यूटर इंजीनियर और चार अन्य लोगों को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। इन लोगों पर SEBI (सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया) की शिकायत पर कंप्यूटर के पार्ट्स चोरी करने का आरोप है, जिससे 3.94 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

SEBI ने कंप्यूटर सप्लाई करने, उनके रखरखाव और रोज़मर्रा के कामों के लिए मैनपावर उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रैक्ट Inmac Computers Limited (ICL) को दिया था।

इसके तहत, ICL कंप्यूटर को संभालने और चलाने के लिए अपने कर्मचारी और इंजीनियर उपलब्ध कराती थी। SEBI ने ICL से 64 GB RAM वाले कंप्यूटर खरीदे थे।

लेकिन, जब कंप्यूटर की परफ़ॉर्मेंस अचानक धीमी हो गई, तो जांच में कथित तौर पर पता चला कि सिस्टम में सप्लाई किए गए 64 GB RAM की जगह 32 GB RAM लगी हुई थी। जांच और उससे जुड़े कागज़ात से पता चला कि ICL ने 64 GB RAM वाले कंप्यूटर सप्लाई किए थे। हालांकि, जांच के दौरान यह पाया गया कि ICL के इंजीनियरों ने कथित तौर पर 526 कंप्यूटरों से RAM मॉड्यूल चुरा लिए थे, जिससे अनुमानित तौर पर 3.94 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

कोर्ट ने गौर किया कि SEBI और ICL के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड मौजूद था और ICL ने माना था कि उसके कर्मचारियों ने मरम्मत के लिए कुछ सिस्टम से सात RAM मॉड्यूल निकाले थे, लेकिन बाद में वे मॉड्यूल उनकी कस्टडी से चोरी हो गए।

कोर्ट ने कहा, "अगर ऐसा था, तो सूचना देने वाले के साथ सही तरीके से बातचीत करने और ज़िम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्या दिक्कत थी, इस बारे में कंपनी ने कहीं कुछ नहीं बताया है। इसके उलट, यह पाया गया है कि उसने समय-समय पर अपना रुख बदला है। इससे शक पैदा होता है। यह बात ही यह मानने के लिए काफ़ी है कि सच का पता लगाने के लिए गहन जांच ज़रूरी है।"

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