पेंशनर की मौत छिपाना पड़ सकता है भारी! कोषागार ने जारी की सख्त चेतावनी, अधिक भुगतान की रकम होगी वसूल
ब्यूरो रिपोर्ट: फरियाद अली
बहराइच। यदि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना तत्काल कोषागार को देना परिजनों का नैतिक और कानूनी दायित्व है। ऐसा न करने पर बाद में मिलने वाली पेंशन की रकम को सरकार वापस वसूलेगी और यह वसूली भू-राजस्व बकाये की तरह भी की जा सकती है।
वरिष्ठ कोषाधिकारी नरोत्तम शरण ने बताया कि कई मामलों में पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के बाद भी परिजन कोषागार को सूचना नहीं देते हैं, जिसके कारण खाते में पेंशन का भुगतान जारी रहता है। बाद में जब मृत्यु की जानकारी प्राप्त होती है तो अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली की कार्रवाई करनी पड़ती है, जिससे परिजनों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने सभी पेंशनरों और उनके परिजनों से अपील की है कि मृत्यु होने की स्थिति में संबंधित कोषागार कार्यालय को तत्काल सूचित करें। श्री शरण ने स्पष्ट किया कि सूचना छिपाने के कारण हुई अतिरिक्त भुगतान की राशि बैंक के माध्यम से या फिर भू-राजस्व बकाये की तरह वसूली जाएगी।
कोषागार प्रशासन ने इसे गंभीर विषय बताते हुए लोगों से नियमों का पालन करने और समय पर सूचना उपलब्ध कराने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी एवं वित्तीय कठिनाई उत्पन्न न हो।

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