पुणे में हर्बल हुक्का पर भी प्रतिबंध: पुलिस आयुक्त का सख्त आदेश

मुन्ना मुजावर
पुणे: पुणे शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि शहर में हर्बल हुक्का और तंबाकू युक्त हुक्का पार्लर दोनों पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट ने तंबाकू-मुक्त हर्बल हुक्का की अनुमति दी थी, लेकिन तंबाकू आधारित हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध जारी रखा है। इसी निर्णय के बाद पुणे रेस्टोरेंट और बार ओनर्स एसोसिएशन ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर हर्बल हुक्का पार्लर चलाने की अनुमति मांगी थी।
हालाँकि, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दो टूक कहा —
> “पुणे शहर में किसी भी प्रकार का हुक्का पार्लर मान्य नहीं है। होटल, बार या रेस्टोरेंट संचालक हुक्का सर्व न करें, वरना कार्रवाई होगी।”
उन्होंने पब संचालकों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि नाबालिगों को शराब न बेची जाए और पब रात डेढ़ बजे से पहले बंद किए जाएँ।
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