सांताक्रूज़ में शादी से इनकार करने पर प्रेमी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 25 वर्षीय महिला पर मामला दर्ज; आरोपी फरार
सांताक्रूज़ में शादी से इनकार करने पर प्रेमी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 25 वर्षीय महिला पर मामला दर्ज; आरोपी फरार……….

मुंबई: वाकोला पुलिस ने 25 वर्षीय कंचन राकेश महतो के खिलाफ अपने प्रेमी को चाकू से घायल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। शिकायत के अनुसार, महिला ने प्रेमी पर तब हमला किया जब उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद वह मौके से फरार हो गई।
एफआईआर के अनुसार, पीड़ित जोगिंदर महतो, 44, सांताक्रूज पूर्व निवासी हैं और टैक्सी चालक का काम करते हैं। वह विवाहित हैं और उनके दो बेटे हैं जिनकी उम्र 10 और 14 वर्ष है। बताया जाता है कि उनका संबंध कंचन महतो से था, जो उनकी बहन की भाभी हैं।
कंचन भी विवाहित हैं और उनके दो बेटे हैं जिनकी उम्र 7 और 5 वर्ष है। वह सांताक्रूज पूर्व के जाम्भालीवाला में रहती हैं। कंचन घरेलू सहायिका का काम करती हैं, जबकि उनके पति ऑटो रिक्शा चालक हैं। शिकायत में कहा गया है कि कंचन, जोगिंदर पर उससे शादी करने का दबाव डाल रही थी, जिसके कारण अक्सर उनके घर में झगड़े होते थे। इस स्थिति से परेशान होकर जोगिंदर नवंबर 2025 में अपने पैतृक स्थान बिहार चले गए।
हालांकि, आरोप है कि वह उन्हें लगातार फोन करती रही, उन पर मुंबई वापस आकर उससे शादी करने का दबाव डालती रही और इनकार करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी देती रही।
जोगिंदर 19 दिसंबर को मुंबई लौट आए, लेकिन उन्होंने उससे मिलने से परहेज किया। उन्होंने कथित तौर पर उसे यह समझाने की कोशिश की कि वे दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं।
1 जनवरी को, लगभग 1:30 बजे, कंचन ने कथित तौर पर उनसे संपर्क किया और कहा कि वह नए साल के लिए मिठाई लाई है और उन्हें अपने घर आने के लिए कहा। जब वह पहुंचे, तो उनके बच्चे सो रहे थे। महिला ने कथित तौर पर उन पर एक धारदार चाकू से हमला किया और उनके गुप्तांग को काट दिया।
गंभीर चोटों के बावजूद, पीड़ित किसी तरह बच निकला और अपने बड़े बेटे को सूचना दी, जिसने पड़ोसियों की मदद से उन्हें वीएन देसाई अस्पताल और बाद में सायन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी। उनकी शिकायत के आधार पर, वाकोला पुलिस ने कंचन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(2) (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की।
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