शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को ₹60.48 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में EOW ने तलब किया; दंपति के खिलाफ LOC जारी
शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को ₹60.48 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में EOW ने तलब किया; दंपति के खिलाफ LOC जारी………..

मुंबई: बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने ₹60.48 करोड़ की धोखाधड़ी के एक मामले में तलब किया है। कुंद्रा को पहले 10 सितंबर को जाँचकर्ताओं के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने समय सीमा बढ़ा दी और अब वे 15 सितंबर को पेश होंगे। इस बीच, दंपति को देश छोड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है।
ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। शेट्टी और कुंद्रा दोनों को प्रारंभिक जाँच के दौरान पहले तीन बार तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने लंदन में रहने का हवाला देते हुए अपने वकील को भेज दिया। हालाँकि, ईओडब्ल्यू ने कहा कि वकील द्वारा दी गई जानकारी अपर्याप्त थी, जिसके बाद औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई। जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर, लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक दीपक कोठारी (60) की शिकायत पर आधारित है। कोठारी ने आरोप लगाया कि 2015 से 2023 के बीच, उन्होंने व्यवसाय विस्तार के लिए शेट्टी और कुंद्रा द्वारा प्रवर्तित कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में ₹60.48 करोड़ का निवेश किया। कथित तौर पर इस धनराशि को गबन करके अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया गया।
कोठारी ने कहा कि उनका परिचय राज कुंद्रा से एक पारस्परिक परिचित ने कराया था। उस समय, शेट्टी और कुंद्रा के पास ऑनलाइन शॉपिंग और रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी में संयुक्त रूप से 87.6% शेयर थे। उन्होंने कथित तौर पर मूल निवेश की अदायगी के साथ-साथ मासिक रिटर्न का वादा किया था। शिल्पा शेट्टी ने बाद में 2016 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया।
कोठारी को आगे पता चला कि एक अन्य निवेशक द्वारा उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद फर्म के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू की गई थी। विस्तृत प्रारंभिक जांच के बाद, EOW ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (सामान्य इरादे) के तहत मामला दर्ज किया।
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