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स्पेशल MP और MLA कोर्ट ने 2020 के विरोध-प्रदर्शन मामले में BJP पार्षद आकाश राज पुरोहित को न्यायिक हिरासत में भेजा, ज़मानत याचिका खारिज की

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स्पेशल MP और MLA कोर्ट ने 2020 के विरोध-प्रदर्शन मामले में BJP पार्षद आकाश राज पुरोहित को न्यायिक हिरासत में भेजा, ज़मानत याचिका खारिज की

मुंबई: BJP नेता और कॉर्पोरेटर आकाश राज पुरोहित, जिन पर मुक़दमा चल रहा है, उन्हें स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने ग़ैर-ज़मानती वारंट के आधार पर हिरासत में ले लिया।

यह वारंट उनके बुधवार को कोर्ट की कार्यवाही में देर से पहुँचने की वजह से जारी किया गया था। कोर्ट ने उनकी ज़मानत की अर्ज़ी भी खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।पुरोहित पर कोलाबा पुलिस स्टेशन में 2020 में दर्ज एक मामले में मुक़दमा चल रहा है। यह मामला COVID-19 लॉकडाउन के दौरान बिजली बिलों में बढ़ोतरी के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन के लिए कथित तौर पर इकट्ठा होने से जुड़ा है।

बुधवार को अभियोजन पक्ष को जाँच अधिकारी से पूछताछ करनी थी, लेकिन कहा गया कि पुरोहित के मौजूद न होने के कारण गवाह को वापस लौटना पड़ा। उनके आने पर, उनके वकीलों ने वारंट रद्द करने की अर्ज़ी दी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बाद में, उनके वकीलों ने ज़मानत की मांग करते हुए कहा कि ट्रैफ़िक जाम और कोर्ट के एंट्री गेट पर लाइन की वजह से वे समय पर कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाए।

यह दलील दी गई कि देरी जानबूझकर नहीं की गई थी। वकीलों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अब से वे सुनवाई के लिए समय पर आएंगे।

सरकारी वकील रमेश सिरोया ने इस अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी देरी करने के तरीके अपना रहा था और गवाह के जाने के बाद ही कोर्टरूम में आया। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी कार्यवाही में सहयोग नहीं कर रहा था और गवाह को परेशान किया गया था।

स्पेशल जज महेश जाधव ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मामले को तेज़ी से निपटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। कोर्ट ने नोट किया कि कुल 12 सरकारी गवाहों से पूछताछ हो चुकी थी, और मामला जांच अधिकारी की गवाही के लिए तय किया गया था, जिसके लिए पहचान के लिए पुरोहित की मौजूदगी ज़रूरी थी।

कोर्ट ने कहा, "रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि 24 अप्रैल को भी कुछ आरोपियों ने देरी करने के ऐसे ही तरीके अपनाए थे। मामले की सुनवाई टालने के बाद, मौजूदा आवेदक ने दूसरे सह-आरोपियों के साथ मिलकर अपने खिलाफ जारी NBW को रद्द करने की मांग की थी।"

पुरोहित की ज़मानत अर्ज़ी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, "आवेदक का व्यवहार दिखाता है कि उसने जानबूझकर, देरी करने के तरीके अपनाकर, ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन करने की आदत बना ली है। इस तरह, ऐसा लगता है कि अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है तो भविष्य में आरोपी के मौजूद रहने की कोई संभावना नहीं है। सुनवाई में देरी करने के मकसद से आवेदक जानबूझकर तब अनुपस्थित रहा जब मामले को पुकारा गया।"

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