सत्र न्यायालय ने छात्रों और शिक्षकों के साथ छेड़छाड़ के आरोपी अतिथि प्रोफेसर को अग्रिम जमानत दी
सत्र न्यायालय ने छात्रों और शिक्षकों के साथ छेड़छाड़ के आरोपी अतिथि प्रोफेसर को अग्रिम जमानत दी……..

मुंबई: सत्र न्यायालय ने दक्षिण मुंबई में एक वार्षिक कार्यक्रम के दौरान महिला छात्राओं और एक सेवानिवृत्त शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी अतिथि प्रोफेसर को अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि, विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है। प्रोफेसर के खिलाफ आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
यह शिकायत 24 नवंबर को राष्ट्रीय हिंदी परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से संबंधित है, जहां उन्होंने कथित तौर पर कॉलेज के हिंदी विभाग के वार्षिक समारोह, राष्ट्रीय संगोष्ठी में नौ छात्राओं और एक सेवानिवृत्त शिक्षिका के साथ अश्लील हरकतें करके यौन उत्पीड़न किया। गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए प्रोफेसर ने दावा किया कि वह गंभीर अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं।
उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया है और वर्तमान में अपनी मानसिक बीमारी और बचकाने व्यवहार के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए कहा कि यह मामला व्यक्तिगत द्वेष या गलतफहमी के कारण उनकी छवि खराब करने और समाज में उनका जीवन बर्बाद करने के लिए दर्ज किया गया है।
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