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ठाणे कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को पुर्तगाली काल के चर्च के खंडहरों को ध्वस्त करने से रोका

• Sat Sep 13 2025 FAC News Desk

ठाणे कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को पुर्तगाली काल के चर्च के खंडहरों को ध्वस्त करने से रोका……

ठाणे की एक अदालत ने नगर निगम के अधिकारियों को पुर्तगाली काल के एक चर्च के खंडहरों में प्रवेश करने और संपत्ति से संबंधित मुकदमे के निपटारे तक उसे ध्वस्त करने या नुकसान पहुँचाने से रोक दिया है।

ठाणे स्थित सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च ने एक आवेदन दायर कर कहा था कि खंडहरों वाली यह ज़मीन सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में पुर्तगाली शासन के समय से उनके उपयोग और कब्जे में है। 1993 में, इस ज़मीन को लेकर चर्च और जनकदेवी मंदिर ट्रस्ट के बीच विवाद हुआ था। चर्च ने कहा कि रोमन कैथोलिक रविवार को इस जगह पर प्रार्थना करते हैं और उन्हें चिंता है कि नगर निगम इस ज़मीन के सौंदर्यीकरण के नाम पर इस संरचना को ध्वस्त कर देगा।

पोखरण रोड स्थित यह ज़मीन सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च ने एक निर्माण कंपनी को बेच दी थी। बाद में इस ज़मीन को ठाणे नगर निगम ने अपने अधीन ले लिया, जिसने कंपनी को अन्यत्र विकास अधिकार देकर मुआवज़ा दिया। टीएमसी इस ज़मीन के एक हिस्से को सार्वजनिक खेल के मैदान में बदलने की योजना बना रही है। खंडहरों के बगल में स्थित अवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च ने इस भूखंड पर अपना दावा ठोंका है और तर्क दिया है कि यह भूमि 17वीं सदी के खंडहरों का हिस्सा है। इस ढांचे को लेकर एक विवाद ठाणे सिविल कोर्ट और उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष लंबित है।

आरोप है कि मार्च 2025 में, नगर निगम के कर्मचारी मिट्टी हटाने वाले उपकरणों के साथ संपत्ति में घुस आए और सौंदर्यीकरण के बहाने सफाई और दीवार का निर्माण शुरू कर दिया। चर्च ने कहा कि एक सीमा नगर निगम ने कहा कि चर्च के खंडहरों का कोई विरासत मूल्य नहीं है और कहा कि ज़मीन को चारदीवारी से सुरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि इसके साथ एक झुग्गी बस्ती बसी है। नगर निगम ने कहा कि वे प्रतिवादी के कब्जे वाली ज़मीन पर सौंदर्यीकरण और एक खुले सभागार का निर्माण कार्य कर रहे हैं और वादग्रस्त संपत्ति पर कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं। चर्च ने तर्क दिया कि उन्हें सौंदर्यीकरण कार्य से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति के कब्जे की सुरक्षा की माँग की। प्रतिवादियों ने कहा कि उनका चर्च को गिराने का कोई इरादा नहीं था।

9 सितंबर को, संयुक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन, (टीएमसी) कोर्ट, जयश्री जगदाले ने कहा कि रिकॉर्ड में दर्ज दस्तावेज़ों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि वादी की यह आशंका कि खंडहरों को गिराया जाएगा, निराधार नहीं है और उन्होंने संपत्ति पर मुकदमे के निपटारे तक नगर निगम के अधिकारियों को खंडहरों में प्रवेश करने से रोक दिया।

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