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ठाणे पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में ट्यूशन टीचर के पति को दोषी ठहराया

• Thu Nov 20 2025 FAC News Desk

ठाणे पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में ट्यूशन टीचर के पति को दोषी ठहराया……….

ठाणे स्थित विशेष बाल यौन अपराध निवारण अधिनियम (POCSOA) अदालत ने भयंदर निवासी 42 वर्षीय विपुल कनुभाई शाह को 2019 में एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया है। आरोपी, जो ट्यूशन टीचर का पति था, को छेड़छाड़ के लिए एक साल के कठोर कारावास और POCSOA की कठोर धाराओं के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

अदालत ने कहा, “निस्संदेह, आरोपी द्वारा अपने घर पर ट्यूशन पढ़ने वाली पीड़िता के खिलाफ किया गया अपराध एक गंभीर और संवेदनशील मामला है।” “एक बच्चा जो अपने बचपन में इस तरह के जघन्य कृत्य का अनुभव करता है, वह मनोवैज्ञानिक आघात से गुजरता है जो वर्षों तक रह सकता है और उसे गहराई से प्रभावित करता है। इसलिए, ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट और पुष्टि होने पर, उनसे संवेदनशीलता और सावधानी से निपटा जाना चाहिए।”

विशेष पॉक्सो अधिनियम के न्यायाधीश आर. यू. मालवणकर ने कहा, “इसके साथ ही, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त एक पारिवारिक व्यक्ति है और उसकी जिम्मेदारियां हैं, विशेष रूप से जब अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जुर्माना के साथ न्यूनतम सजा दी जा सकती है।”

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